Omar Abdullah : जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ विरोध, उमर अब्दुल्ला के बेटे भी प्रदर्शन में शामिल

Omar Abdullah : इस साल की शुरुआत में, विधानसभा चुनाव से पहले, उपराज्यपाल के नेतृत्व में प्रशासन ने नौकरियों और दाखिलों के लिए एक नई आरक्षण नीति लागू की, जो चर्चा और विवाद का केंद्र बन गई है। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर विरोध तेज हो गया है। कई राजनीतिक नेता और सैकड़ों छात्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर जुटे हैं। वे इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद रूहुल्लाह मेहदी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उन्होंने आरक्षण नीति में तर्कसंगतता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय, गुपकर रोड, के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

Omar Abdullah : विरोध प्रदर्शन में पीडीपी के नेता वहीद पारा, इल्तिजा मुफ्ती और अवामी इतिहाद पार्टी के नेता शेख खुर्शी (जो इंजीनियर राशिद के भाई हैं) भी शामिल हुए। इन सबके बीच, उमर अब्दुल्ला का बेटा भी सांसद रूहुल्लाह मेहदी और छात्रों के साथ समर्थन जताने बाहर आ गया।

प्रदर्शन के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने छात्रों से बातचीत की और बाद में मीडिया से कहा, “हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि घाटी में राजनीति केवल अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दों तक सिमट गई है, जबकि कोई भी युवाओं और उनके भविष्य के बारे में बात नहीं कर रहा है।

इल्तिजा मुफ्ती ने विरोध कर रहे छात्रों की मांगों को जायज़ ठहराते हुए कहा, “उनकी मांगें बहुत बुनियादी हैं—आरक्षण न्यायसंगत होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं। हमें उम्मीद है कि सरकार, जो बड़े जनादेश और तर्कसंगत आरक्षण का वादा करके सत्ता में आई है, अपने वादे समय पर पूरे करेगी।” यह बयान उन्होंने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छात्रों को अपने कार्यालय बुलाया और उनसे बातचीत की।

What is the policy?/नीति क्या है?

इस साल की शुरुआत में, विधानसभा चुनाव से पहले, एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नई नीति पेश की। इस नीति के तहत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत में कमी की गई, जबकि नौकरियों और प्रवेशों में आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया।

इसके अलावा, तत्कालीन प्रशासन ने पहाड़ी और तीन अन्य जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी, जिससे अनुसूचित जनजाति (एसटी) के तहत कुल आरक्षण 20 प्रतिशत तक पहुंच गया।

इस नीति ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी सूची में 15 नई जातियों को जोड़ा, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 8 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया।

संसद ने फरवरी में बजट सत्र के दौरान पहाड़ी जातीय जनजाति, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मणों के लिए आरक्षण देने की मंजूरी दी।

इसके बाद, मार्च में एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई, जिसमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और अन्य संबंधित संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के तहत जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में बदलाव किया गया, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 भी पारित किया गया।

इस नीति ने क्रोध और विरोध को जन्म दिया

यह आरक्षण नीति न तो राजनेताओं को पसंद आई और न ही छात्रों को। पूरी घाटी में इस नीति की समीक्षा और उसे पलटने की मांग उठ रही थी।

जबकि NC MP रूहुल्ला मेहदी ने नवंबर में छात्रों से उनके आक्रोश में शामिल होने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई सरकार द्वारा आरक्षण नीति पर कोई कदम न उठाने का कारण नवनिर्वाचित उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण को लेकर पैदा हुआ भ्रम था, जिसमें एलजी सिन्हा का भी हस्तक्षेप था।

उन्होंने बताया, “मुझे बताया गया है कि निर्वाचित सरकार और अन्य अलोकतांत्रिक रूप से थोपे गए कार्यालयों के बीच कई मुद्दों पर भ्रम था, और यह विषय उनमें से एक था। मुझे आश्वासन दिया गया है कि सरकार जल्द ही नीति को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लेगी।”

जम्मू-कश्मीर सरकार ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए एक पैनल गठित किया है।

10 दिसंबर को, जम्मू और कश्मीर सरकार ने नौकरियों और प्रवेशों में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक तीन सदस्यीय पैनल गठित किया।

इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू, वन मंत्री जावेद अहमद राणा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं।

अब तक समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है।

दो दिन बाद, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने पिछली याचिका को भी हाल ही में दायर की गई याचिका के साथ जोड़ दिया।

सीएम ने कहा, "हम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे"

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है, लेकिन वह इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करेगी।

यह बताते हुए कि वह आरक्षण मुद्दे पर उठ रही भावनाओं को समझते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुष्टि की कि उनकी पार्टी, जेकेएनसी, अपने घोषणापत्र के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, “इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है। यह उप-समिति सभी हितधारकों से जुड़कर काम शुरू करने की प्रक्रिया में है।” यह उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि नीति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, और उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि “अंतिम कानूनी विकल्प समाप्त होने पर किसी भी निर्णय से बंधेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मेरे ध्यान में आया है कि श्रीनगर में आरक्षण नीति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, और मैं किसी को भी इस अधिकार से वंचित करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊं। लेकिन कृपया यह जानकर विरोध करें कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया गया है या दबाया नहीं गया है।

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सभी की आवाज़ सुनी जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद एक निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा।

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